धार , मई 4 -- मध्यप्रदेश के धार जिले की अदालत ने पीथमपुर से सरिये से भरे ट्रक की लूट और चालक के अपहरण के मामले में तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, जबकि चार अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 जनवरी 2021 की रात ट्रक चालक सुरेन्द्र पैठारी पीथमपुर स्थित मोयरा कंपनी से करीब 11 लाख रुपये मूल्य का सरिया लेकर निकला था। रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाशों ने ट्रक के सामने बाइक गिराकर उसे रोक लिया और कट्टा दिखाकर चालक को धमकाया।

इसके बाद आरोपी ट्रक को अपने कब्जे में लेकर धामनोद की ओर ले गए। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर गणेश घाट के पास डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे ट्रक से टकरा गया, जिससे ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया और सरिया सड़क पर बिखर गया। हादसे में चालक घायल हो गया, जबकि एक आरोपी मौके पर ही पकड़ में आ गया और अन्य भाग निकले।

पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान 17 साक्षियों के बयान और 36 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने आरोपी रवि, किशन और सुनील को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी पूर्व से फरार बताया गया है, जबकि चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित