टिहरी , अप्रैल 24 -- उत्तराखंड के टिहरी जनपद में नौ मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
यह आयोजन प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में संपन्न होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा यह लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में टिहरी गढ़वाल में भी यह पहल लागू की जा रही है।
लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन (अदालत में दायर होने से पहले के मामले) तथा न्यायालयों में लंबित वादों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाएगा। इनमें फौजदारी के शमनीय मामले, चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट), मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक व पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अर्जन, दीवानी वाद, राजस्व प्रकरण, वेतन-भत्ते व पेंशन से जुड़े मामले, बिजली-पानी के बिल, धन वसूली, उपभोक्ता मामले तथा यातायात चालान जैसे प्रकरण शामिल हैं। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव ने आमजन से अपील की है कि वे अपने मामलों के त्वरित एवं सरल निस्तारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। इच्छुक व्यक्ति 8 मई 2026 तक संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों को लोक अदालत में सूचीबद्ध करा सकते हैं।
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