मुंबई , अक्टूबर 27 -- महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ 'महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम' (मकोका) के तहत धाराएं जोड़ी गयी हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, 27 अक्टूबर को सक्षम प्राधिकरण से मकोका लगाने की मंजूरी मिलने के बाद इस संगठित अपराध विरोधी कानून की प्रासंगिक धाराओं को मामले में जोड़ा गया है। यह घटना 18 अक्टूबर को जुहू इलाके में घटी थी, जहां अज्ञात व्यक्तियों ने कथित तौर पर टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाई थीं। इसके बाद 19 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) और 3(5) के साथ-साथ हथियार अधिनियम की धारा 3 और 25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि मकोका लगाने की मंजूरी मिलने के बाद, मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ अन्य धाराएं जोड़ दी गई हैं। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान कथित संगठित अपराध का एंगल सामने आने के बाद यह सख्त कानून लागू करने का फैसला लिया गया।
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