रांची , अप्रैल 01 -- झारखंड हाईकोर्ट में राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन समेत 12 संवैधानिक पदों की नियुक्ति को लेकर बुधवार को चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले से जुड़ी जनहित और अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।

कोर्ट को महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर बैठक संपन्न हो गई है। अभी मुख्यमंत्री राज्य से बाहर हैं। बैठक के निर्णय से कोर्ट को जल्द अवगत कराया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

ज्ञातव्य हो कि पिछले 25 मार्च को सलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी। पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित कई संवैधानिक संस्थाओं के पद 3 से 5 साल से खाली पड़े हैं। लेकिन अब तक इसे भरा नहीं जा सका है, इसे जल्द भरा जाए।

जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है।

राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राजकुमार की अवमानना याचिका समेत राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने को लेकर दायर जनहित याचिका की गई है।

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