लातेहार , जुलाई 23 -- झारखंड में लातेहार जिले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के लिए लेवी वसूली की एक बड़ी साजिश को बालूमाथ पुलिस ने समय रहते विफल कर दिया।

पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गुरुवार को दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लोडेड देशी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन तथा बिना नंबर की अपाची मोटरसाइकिल बरामद की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के कमांडर बादल जी उर्फ पवन जी के निर्देश पर बालूमाथ और बारियातू क्षेत्र में विकास कार्य करा रहे ठेकेदारों से लेवी वसूलने और दहशत फैलाने के उद्देश्य से पहुंचे थे।

बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को सूचना मिली थी कि चंदवा की ओर से लाल रंग की बिना नंबर वाली अपाची बाइक पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति बालूमाथ की ओर आ रहे हैं और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उमेश कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। मकईयाटांड़ पुलिस पिकेट के पास बैरिकेडिंग कर सघन वाहन जांच शुरू की गई।

देर रात करीब 8:48 बजे चंदवा की ओर से आ रही संदिग्ध अपाची बाइक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर बाइक सवारों ने वाहन मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी इतनी मजबूत थी कि दोनों कुछ ही दूरी पर दबोच लिए गए। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान पेशरार थाना क्षेत्र के मदनपुर निवासी संजय सिंह उर्फ डिम्पू उर्फ भीम सिंह तथा लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंदूर निवासी शहजाद अंसारी के रूप में हुई। तलाशी के दौरान शहजाद अंसारी के पास से एक लोडेड देशी पिस्तौल और मोबाइल फोन, जबकि संजय सिंह के पास से मोबाइल फोन तथा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया।

पुलिस ने बिना नंबर की अपाची मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उनका उद्देश्य विकास योजनाओं में लगे ठेकेदारों के बीच भय का माहौल बनाकर लेवी वसूलना था। पुलिस का मानना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात से इन्कार नहीं किया जा सकता था। इस मामले में बालूमाथ थाना कांड संख्या 89/26 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(3), 308(4), 308(5), 317(3), आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए)/26/35 तथा सीएलए एक्ट की धारा 17 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा लातेहार भेज दिया गया।

छापेमारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उमेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार, बारियातू थाना प्रभारी रंजन कुमार पासवान, सब इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार, अभिमन्यु कुमार, ददन प्रधान, मकईयाटांड़ पिकेट के पुलिसकर्मी व सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित