साहिबगंज , अक्टूबर 13 -- झारखंड के साहिबगंज जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर से हेरोइन बनाने की अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है।
बरहरवा थाना क्षेत्र के मुगलपाड़ा, महाराजपुर स्थित एक मकान में छापेमारी कर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कलियाचक के रहने वाले हैं। पुलिस ने मौके से ब्राउन शुगर, हेरोइन बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, मोबाइल फोन, सीलिंग मशीन, वाहन और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं।
मंगलवार को बरहरवा के एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर को साहिबगंज के एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि बरहरवा थाना क्षेत्र के मुगलपाड़ा, महाराजपुर स्थित एक मकान में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कलियाचक निवासी कुछ लोग केमिकल का इस्तेमाल कर हेरोइन बना रहे हैं।
सूचना की पुष्टि के बाद बरहरवा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल और राजमहल एसडीपीओ विमिलेश त्रिपाठी के संयुक्त नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने बताए गए मकान में छापेमारी की। इस दौरान मकान में मौजूद पांच व्यक्ति पुलिस को देखकर पीछे के दरवाजे से भागने लगे। हालांकि, पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 41 वर्षीय हजीकुल शेख , 26 वर्षीय अख्तर आलम, 25 वर्षीय शजहान शेख, 19 वर्षीय साहनवाज आलम और 45 वर्षीय अमिरुल शेख के रूप में हुई है। सभी पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कलियाचक थाना क्षेत्र के निवासी हैं।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से ब्राउन शुगर, हेरोइन तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, मोबाइल फोन, सीलिंग मशीन, वाहन समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए। बरामद सामग्री की मात्रा और अन्य विवरणों को लेकर पुलिस की जांच जारी है।
प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने कथित तौर पर इस अवैध कारोबार के मुख्य सरगना के रूप में इस्माईल शेख का नाम बताया है। वह मालदा जिले के कलियाचक थाना क्षेत्र के इमामजागीर का निवासी है। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है। साथ ही, इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
इस मामले में बरहरवा थाना में कांड संख्या 259/26, दिनांक 12 अक्टूबर 2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111(2)(बी)/111(3) और एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी), 25, 27ए, 27बी एवं 29 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर अवैध मादक पदार्थ निर्माण और तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।
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