बोकारो , मई 14 -- झारखंड में बोकारो जिले के एक विशेष अदालत ने एक युवती के हत्या के आरोप में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा औरRs.20000 जुर्माना का सजा सुनाया है।

विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने आज यहां बताया कि जिले के पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के लेदा गांव निवासी एक युवती को इसी गांव निवासी उफान मांझी ने प्रेमजाल में फंसाया और उस पर शादी करने का दवाब बनाया। बात नहीं मानने पर उसने उक्त युवती की हत्या कर दी।

सूत्रों ने बताया कि पीड़िता की शादी किसी दूसरे युवक से तय हो गई थी, इसके बावजूद आरोपी उक्त युवती पर स्वयं से शादी करने का दवाब बना रहा था। इस क्रम में उसने युवती के मंगेतर को युवती के ही फोन से वीडियो कॉल कराया और उसे प्रताड़ित करते हुए दिखाया।

सुबह होने पर उक्त युवती की लाश विगत 30 अक्टूबर 2024 को हत्यारा के घर के पास हरिमंझी के कुआं से बरामद हुआ। महिला के विरुद्ध अत्याचार का विशेष जज श्रीमती गरिमा मिश्रा की अदालत ने उक्त आरपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और Rs.20000 का जुर्माना की कठोर सजा सुनाई है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित