भोपाल , अक्टूबर 08 -- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने रामलीला, दुर्गोत्सव, डांडिया एवं गरबा उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से धार्मिक पंडालों एवं झांकियों में बिजली की साज-सज्जा के लिए नियमानुसार मीटरयुक्त अस्थाई कनेक्शन लेने की अपील की है। कंपनी ने बताया कि नवरात्रि और गरबा पंडालों के लिए नजदीकी वितरण केंद्र या जोन कार्यालय के अलावा ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेने की सुविधा भी उपलब्ध है।
कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों से पंडालों और उनके बाहर मैदान एवं सड़क पर की जाने वाली बिजली साज-सज्जा में कम से कम 25 प्रतिशत बिजली की बचत कर ऊर्जा संरक्षण में योगदान देने की अपील की है। अस्थाई कनेक्शन के लिए कंपनी के पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में विद्युत भार दर्शाते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा लाइसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट संलग्न करनी होगी। वायरिंग का कार्य भी लाइसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही कराने को कहा गया है।
आवेदन में दर्शाए गए विद्युत भार के अनुसार सुरक्षा निधि और अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराने के बाद बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद लेना अनिवार्य होगा। रसीद की लेमीनेटेड प्रति पंडाल या झांकी के सामने लगानी होगी तथा स्वीकृत भार से अधिक विद्युत का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा और बिलिंग नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन के लिए लागू घरेलू दर पर की जाएगी।
कंपनी ने झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का पालन करने तथा अनधिकृत तरीके से बिजली का उपयोग नहीं करने की अपील की है। अस्थाई कनेक्शन नहीं लेने और अधिक भार का उपयोग करने से ट्रांसफार्मर जलने तथा दुर्घटना की आशंका रहती है। अनधिकृत विद्युत उपयोग पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 के तहत उपयोगकर्ता, आयोजनकर्ता के प्रतिनिधि और संबंधित विद्युत ठेकेदार के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए 1912 टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
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