ऋषिकेश , फरवरी 05 -- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में हाल ही में एयरोड्रोम सेफगार्डिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ आवासीय और व्यावसायिक निर्माण कार्य बिना एएआई से अनापत्ति प्रमाण पत्र के किए जा रहे हैं।

गुरुवार को एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि एएआई ने बिल्डरों, डेवलपर्स, स्थानीय निवासियों और आम जनता को चेतावनी दी है कि एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर की परिधि में ऊंचाई प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले एनओसी लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति किए गए निर्माण विमान संचालन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

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