जौनपुर , मई 23 -- उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बहुचर्चित मासूम बालक अपहरण एवं हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (षष्ठम्) सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला थाना शाहगंज क्षेत्र के मुकदमा अपराध संख्या 5/2021 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड विधान की धारा 364ए, 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने सुनवाई के बाद अभियुक्त शिवम श्रीवास्तव तथा आकाश कुमार साह उर्फ शिक्षक को दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर दो लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोनों अभियुक्तों को अतिरिक्त पांच वर्ष का कारावास भुगतना होगा। फैसला सुनाए जाने के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।
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