जौनपुर , अगस्त 23 -- उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने उप संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) जौनपुर से संबंधित वायरल हो रहे वीडियो के मामले में वरिष्ठ सहायक गणेश दत्त मिश्रा को निलंबित कर दिया है।

इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) चित्रलेखा सिंह की ओर से 22 अगस्त 2026 को कार्यालय आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), वाराणसी एवं संभागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी द्वारा 22 अगस्त को उपलब्ध कराई गई संयुक्त जांच आख्या का परिवहन आयुक्त कार्यालय ने अवलोकन किया। जांच में पाया गया कि वाहन पंजीयन से संबंधित पत्रावली में केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 47 एवं 48 के तहत अपेक्षित कार्रवाई पूरी करने में अनावश्यक विलंब हुआ।

जांच में यह भी सामने आया कि वाहन की पंजीयन फीस एवं कर जमा किए जाने की कार्रवाई वरिष्ठ सहायक गणेश दत्त मिश्रा द्वारा की जानी थी, लेकिन 19 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 तक कार्रवाई पूरी नहीं की गई। इसके साथ ही संबंधित अभिलेखों का अपेक्षित सत्यापन भी नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप वाहन पंजीयन से संबंधित कार्रवाई समय से पूरी नहीं हो सकी।

परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है कि उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, अभिलेख/प्रकरण का समुचित सत्यापन न किए जाने तथा शासकीय कार्यहित एवं जनहित के प्रतिकूल आचरण को प्रदर्शित करता है।

विभाग ने इसे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1999 के प्रावधानों के विपरीत माना है। निलंबन के दौरान उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी चलेगी। आदेश में डीटीसी जोन अयोध्या को जांच अधिकारी नामित किए जाने का उल्लेख है। निलंबन अवधि में गणेश दत्त मिश्रा कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश मुख्यालय से संबद्ध रहेंगे।

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