जौनपुर , अक्टूबर 26 -- उत्तर प्रदेश में जौनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने कहा है कि जिले में बिना लाइसेंस सूदखोरी करने तथा लाइसेंसधारी साहूकारों द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक ब्याज वसूलकर लोगों को प्रताड़ित करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

डॉ सिंह ने सोमवार को कहा कि जिले में ऐसे व्यक्तियों, जो बिना वैध लाइसेंस के ब्याज पर धनराशि उधार देकर सूदखोरी का कार्य कर रहे हैं अथवा लाइसेंसधारी साहूकार होते हुए भी निर्धारित मानकों एवं लागू नियमों के विपरीत अत्यधिक ब्याज वसूलकर प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, यदि कोई सूदखोर अथवा साहूकार ब्याज की अदायगी न होने पर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, धमकी देता है अथवा उसकी जमीन, मकान या अन्य चल-अचल संपत्ति अपने नाम कराने या उस पर अवैध कब्जा करने के लिए अनुचित दबाव बनाता है, तो ऐसे प्रकरणों में भी उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर लागू कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के सूदखोरी कर रहा है, निर्धारित मानकों से अधिक ब्याज वसूलकर प्रताड़ित कर रहा है अथवा ब्याज के नाम पर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा है, जिससे लोग आत्महत्या तक कर ले रहे हैं, तो पीड़ित व्यक्ति अथवा ऐसे मामलों की जानकारी रखने वाले नागरिक अपने संबंधित थाने पर लिखित शिकायत देकर या अन्य उपयुक्त माध्यमों से पुलिस को सूचना दें सकतें हैं। मोबाइल नम्बर 9454458196 पर सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जायेगी और प्राप्त सूचना एवं शिकायतों की जांच कर तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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