जौनपुर , अक्टूबर 30 -- उत्तर प्रदेश मे जौनपुर जिले की एक अदालत ने खुटहन थाना क्षेत्र से जुड़े पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त अनमोल तिवारी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार जिले के विशेष न्यायाधीश (एएसजे-6/पॉक्सो द्वितीय) सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने राज्य बनाम अनमोल तिवारी के मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3), पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) से संबंधित था।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट वेद प्रकाश तिवारी एवं रमेश चंद्र पाल ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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