जौनपुर , मार्च 31 -- उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 75 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार सरपतहा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 6 जनवरी 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय नातिन, जो कक्षा 8 की छात्रा है, सुबह स्कूल जा रही थी। इसी दौरान ट्यूबवेल के पास मौजूद विकास वर्मा पुत्र कृष्ण कुमार वर्मा उसे बहाने से खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया तथा जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्र पाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 75 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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