जौनपुर , सितम्बर 10 -- उत्तर प्रदेश में जौनपुर के जिला सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की अदालत ने गुरुवार को डेढ़ वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी व लाठी डंडे से मारकर हत्या करने के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा सुरेंद्र सिंह निवासी ग्राम संदहा थाना सराय ख्वाजा ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि पांच फरवरी 2025 को उसके भाई भूपेंद्र सिंह अपने गांव में ही पवन कुमार सिंह के यहां से रामायण कार्यक्रम में शामिल होकर रात 11.30 बजे घर लौट रहे थे। वे साहब राम की दुकान के पास पहुंचे तभी उसके ही गांव के रहने वाले गामा बिंद, अमित बिन्द व दीपक यादव उसके भाई के ऊपर कुल्हाड़ी व लाठी डंडे से हमला कर दिये, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घटना को वादी स्वयं व उसकी पत्नी मंजू सिंह ने देखा था। घटना के कुछ दिन पूर्व उसके भाई ने आरोपियों से अपनी जान का खतरा बताया था।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी गामा बिंद, अमित बिंद व दीपक यादव को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।
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