जौनपुर , मई 04 -- उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी को दोषी करार देते हुये 15 वर्ष तथा सह अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (षष्ठम) सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी गुड्डू उर्फ हिसामुद्दीन को 15 वर्ष के कारावास और 45,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं सह अभियुक्त मेहनाज को 12 वर्ष के कारावास और 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। एक अन्य आरोपी मखंचू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

अभियोजन के अनुसार, सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4 जुलाई 2018 की रात करीब एक बजे उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को गांव का ही रहने वाला गुड्डू बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी तलाश के बावजूद उसका पता नहीं चल सका। जब परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो वहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई।

पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ताओं वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्रपाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

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