जालौन , अक्टूबर 22 -- उत्तर प्रदेश में जालौन के जिलाधिकारी समीर के निर्देश पर गुरुवार को जिला कृषि अधिकारी डॉ. गगनदीप सिंह की अध्यक्षता में कदौरा क्षेत्र में खाद की दुकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान चार प्रतिष्ठानों से डीएपी के कुल छह नमूने लिए गए। अधिकारियों ने दुकानदारों को निर्धारित दर पर उर्वरक बिक्री और स्टॉक व बिक्री रजिस्टर प्रतिदिन अपडेट रखने के निर्देश दिए। छापेमारी के दौरान श्री कामदगिरि ट्रेडर्स कदौरा और सुपर खाद भंडार कदौरा से दो-दो, जबकि कुशवाहा बीज भंडार उदनपुर तथा शिव शक्ति ट्रेडर्स उदनपुर से एक-एक डीएपी नमूना लिया गया।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि खाद की बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से अनिवार्य रूप से की जाए। निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने, अभिलेख अधूरे रखने अथवा नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने की कार्रवाई होगी। डीएपी की कीमत 1,350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम और यूरिया की 266.50 रुपये प्रति 45 किलोग्राम बोरी निर्धारित है।
किसानों को खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड और खतौनी साथ लाने तथा फार्मर आईडी बनवाने की अपील की गई है।
कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं-जौ के लिए प्रति हेक्टेयर तीन बोरी डीएपी और छह बोरी यूरिया, जबकि चना, मटर व मसूर के लिए तीन बोरी डीएपी और एक बोरी यूरिया की अनुशंसा की गई है। जिलाधिकारी ने खाद की नियमित आपूर्ति का भरोसा देते हुए किसानों से अनावश्यक भीड़ न लगाने और शांति बनाए रखने की अपील की।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित