श्रीनगर , जुलाई 02 -- जम्मू-कश्मीर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जाली शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी हासिल करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।
अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि भर्ती घोटाले का खुलासा होने के करीब 12 वर्ष बाद यह कार्रवाई की गई है।
आर्थिक अपराध शाखा के अनुसार आरोपियों के खिलाफ रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज का इस्तेमाल) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चार अभ्यर्थियों ने सेवा चयन भर्ती बोर्ड (एसएसआरबी) के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर हासिल की थी।
ईओडब्ल्यू के अनुसार, दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान आरोपियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र जाली पाए गए और चयन के समय उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से उनका मिलान नहीं हुआ। इसके बाद चारों की नियुक्तियां रद्द कर दी गईं।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने जाली प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी से सरकारी नौकरी हासिल की और संबंधित अधिकारियों को गुमराह किया।
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