पटना , मई 27 -- िहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने जाली नोटों का व्यापार करने के मामले में आज छह लोगों को दोषी करार दिया। आतंक निरोधक दस्ते के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश विपिन कुमार ने सुनवाई के बाद इस मामले के आरोपित जहीर अब्बास ,अरविंद पासवान, केदार पासवान ,उदय कुमार, संतु कुमार और अजय कुमार को भारतीय दंड विधान एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है।दोषी करार देने के बाद अदालत ने इन सभी अभियुक्तो की जमानत रद्द करते हुए न्यायिक हिरासत में ले लिया एवं सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 3 जून 2026 की अगली तिथि निश्चित की है।

एटीएस के मुख्य अभियोजक मोहम्मद फारूक आजम ने बताया कि सूचना के आधार पर एटीएस की टीम ने 10 जनवरी 2016 को गयाजी जिले के डोभी थाना क्षेत्र स्थित हंटरगंज इलाके में इन अभियुक्तों के पास से पांच -पांच सौ के लगभग साढे पांच लाख के भारतीय जाली नोट बरामद किए थे । अभियुक्तगणों ने उक्त जाली मुद्रा की खेप को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से लाया था और बिहार के विभिन्न जिलों में वितरित करना चाहते थे। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन नहीं इस मामले में कुल दस गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।

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