अलवर , दिसम्बर 09 -- राजस्थान में अलवर की एक अदालत ने करीब 11 वर्ष पुराने जानलेवा हमले के मामले में मंगलवार को छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिद्धिमा शर्मा ने अभियुक्त राकेश कुमार धाकड़, धनन्जय सुलानिया, प्रमोद कुमार उर्फ कालू, कौशलेंद्र मोगा, आकाश सैनी और सत्येंद्र कुमार को रवि, विजय यादव और दिलीप पर जानलेवा हमला करने का दोषी मानते हुए प्रत्येक पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार 24 सितम्बर 2014 को अभियुक्तों ने पीड़ितों पर चाकुओं लोहे के सरिए और डंडों से हमला करके उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया था।

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