रायपुर , मई 17 -- ) छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग ने जांजगीर-चांपा जिले में पदस्थ कार्यपालन अभियंता शशांक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया में वायरल हुए एक ऑडियो क्लिप और उससे जुड़े जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।

जारी आदेश के अनुसार, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर में पदस्थ कार्यपालन अभियंता सिंह और उनके वाहन चालक शशिकांत साहू के बीच 12 मई को हुई बातचीत का ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसके बाद मामले की जांच अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जांजगीर-चांपा द्वारा कराई गई।

जांच प्रतिवेदन में यह पाया गया कि कार्यपालन अभियंता द्वारा मोबाइल फोन पर अपने अधीनस्थ वाहन चालक के साथ अभद्र तथा आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। साथ ही बातचीत के दौरान जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में भी अशोभनीय टिप्पणियां की गईं, जिससे प्रशासनिक छवि प्रभावित हुई।

राज्य शासन ने मामले को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत प्रथमदृष्टया कदाचरण मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत शशांक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रमुख अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। शासन के आदेश अनुसार उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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