पटना , अप्रैल 14 -- ल्द ही राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार और सभी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा बहाल होने जा रही है। इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा बहाल होने से उपभोक्ताओं को अब बार-बार आयोग कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, वे कहीं से भी आयोग के वादों में होने वाली सुनवाई में शामिल हो सकेंगे।
उपभोक्ता संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी स्तर पर विज्ञापन, रेडियो जिंगल एवं सोशल मीडिया जैसे माध्यमों से भी उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही अर्ध-न्यायिक संस्था राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार सहित सभी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में नए पदों का सृजन किया गया है। वहीं रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। माना जा रहा है कि नए पदों के सृजन से लंबित वादों का तेजी से निपटारा होगा, जिससे उपभोक्ता समय सीमा के भीतर अपना दावा प्राप्त कर लाभान्वित होंगे।
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना में निजी सहायक एवं कार्यालय परिचारी के दो-दो तथा प्रोग्रामर एवं बेंच क्लर्क के एक-एक अतिरिक्त पद का सृजन किया गया है। वहीं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के आशुलिपिक के 76 रिक्त पदों, बेंच क्लर्क के 16 रिक्त पदों एवं निम्नवर्गीय लिपिक के 26 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को पत्र भेजा गया है।
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना के माध्यम से 31 जनवरी 2026 तक अठारह हजार पांच सौ सात विवादों का निपटारा कर उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया गया है। वहीं बिहार के सभी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के माध्यम से इस बीच एक लाख तेरह हजार एक सौ इकहत्तर परिवाद पत्रों का निष्पादन किया गया है।
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