जयपुर , अगस्त 24 -- राजस्थान में औषधि विभाग ने जयपुर में विभिन्न औषधि प्रतिष्ठानों के निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर एक औषधि लाइसेंस निरस्त तथा चार लाइसेंस निर्धारित अवधि के लिए निलंबित किए गये हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार औषधि नियंत्रण अधिकारी जयपुर मदन मोहन सिंघल ने सांगानेर सदर थाना की टीम के साथ विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान औषधियों के बिक्री अभिलेख, अनुसूची एच एवं एच-1 सहित नियंत्रित औषधियों के रिकॉर्ड, बिक्री बिल, स्टॉक रजिस्टर, फार्मासिस्ट की उपस्थिति एवं अन्य वैधानिक दस्तावेजों की जांच की गयी।

लाइसेंसधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। जवाब एवं निरीक्षण में प्रमाणित अनियमितताओं के परीक्षण के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई।

इस दौरान श्री श्याम मेडिकोज, गोविंदपुरा, सांगानेर का औषधि अनुज्ञापत्र गंभीर अनियमितताओं, रिकॉर्ड संधारण में कमी तथा आवश्यक बिक्री बिल एवं रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया।

वहीं, अभि मेडिकल एंड जनरल स्टोर, टोंक रोड, गोनेर मोड़ का लाइसेंस 21 दिवस के लिए निलंबित किया गया। देवेश मेडिकल एजेंसी, सुमन विहार, वाटिका रोड का लाइसेंस 14 दिवस के लिए निलंबित किया गया। शुभम मेडिकल एंड जनरल स्टोर, वाटिका रोड, श्रीराम की नांगल का लाइसेंस 21 दिवस के लिए तथा बालाजी मेडिकल, मुहाना मंडी क्षेत्र का लाइसेंस 30 दिवस के लिए निलंबित किया गया।

औषधि विभाग ने स्पष्ट किया कि अनुसूची एच, एच-1 एवं अन्य नियंत्रित श्रेणी की औषधियों की बिक्री में वैध बिक्री बिल, उचित रिकॉर्ड, पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपलब्धता तथा निर्धारित अभिलेखोंनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध भविष्य में भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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