श्रीनगर , जून 12 -- जम्मू-कश्मीर पुलिस की आतंकवाद विरोधी शाखा (सीआईके) ने शुक्रवार को वर्ष 1996 में दर्ज एक मामले में फरार चल रहे प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ शाह और तीन अन्य आरोपियों को फरार घोषित करने वाले आदेश लागू कर दिये हैं।
सीआईके ने एक बयान में बताया कि यह कार्रवाई 1996 में दर्ज एक पुराने मामले से संबंधित है, जिसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत के निर्देशों के बाद लागू किया गया है। इन निर्देशों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 84 के तहत लागू किया गया है।
जिन आरोपियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, उनमें सोइबुग बडगाम निवासी और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ शाह, अनंतनाग के लिवर स्रिगुफवाड़ा निवासी और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर गुलाम नबी खान, बांदीपोरा के मलंगम निवासी शेर मोहम्मद और नासिर यूसुफ कादरी शामिल हैं।
जांच के दौरान पाया गया कि ये सभी आरोपी गिरफ्तारी से बच रहे थे और जानबूझकर कानूनी प्रक्रिया से दूर रह रहे थे। इसलिए अदालत ने यह कार्रवाई शुरू की और आरोपियों को 14 जुलाई को सुबह 10 बजे अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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