श्रीनगर , जून 16 -- जम्मू-कश्मीर को नशामुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने अवंतीपोरा और श्रीनगर में अलग-अलग अभियानों के तहत तीन मादक पदार्थ तस्करों की लगभग चार करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर ली हैं।

दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा उप-जिले में पुलिस ने चेरसू के रहने वाले निसार अहमद खानाडे की एक दो मंजिला आवासीय इमारत और सात कनाल 18 मरला भूमि को कुर्क किया है। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 2.50 करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत की गई है।

पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में टोल प्लाजा पुलिस चौकी के प्रभारी द्वारा की गई जांच में यह साबित हुआ कि यह संपत्ति मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से कमाए गए पैसों से खड़ी की गई थी। खानाडे के खिलाफ नशीले पदार्थों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं।

इसी तरह की एक अन्य कार्रवाई में श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो मादक पदार्थ तस्करों की 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। इसके तहत बटमालू थाना पुलिस ने मुस्लिमबाद निवासी सिकंदर फिरदौस के एक तीन मंजिला आवासीय मकान को कुर्क किया, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपये है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है।

दूसरी ओर, क्रालखुद थाना पुलिस ने अनंतनाग के बिजबेहारा निवासी गुलाम हसन भट के करीब 70 लाख रुपये के एक मंजिला मकान को कुर्क किया है। भट साल 2022 के एक एनडीपीएस मामले में आरोपी है और फिलहाल जमानत पर है। पुलिस जांच में सामने आया कि ये संपत्तियां मादक पदार्थ की तस्करी की काली कमाई से बनाई गई थीं। इन संपत्तियों की बिक्री, हस्तांतरण या लीज पर देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

इस बीच, अनंतनाग पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाते हुए एक कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर को 'पीआईटी-एनडीपीएस' अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। सोफ शाली (कोकरनाग) के रहने वाले निसार अहमद गागरू को कई मामलों में संलिप्तता और मादक पदार्थों की तस्करी में लगातार शामिल रहने के कारण हिरासत में लिया गया है। सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद उसे जम्मू की केंद्रीय जेल कोट भलवाल भेज दिया गया है।

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