श्रीनगर , मार्च 26 -- जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोपोर उप-जिले में 'एग्रेस एंड इंटरनल मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डिनेंस' अधिनियम के तहत दर्ज मामले में एक फरार आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क की है।

पुलिस के अनुसार यह संपत्ति सोपोर के पंजल्ला पुलिस थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में कुर्क की गई है। कुर्क की गई संपत्ति में फिदारपोरा राफियाबाद गांव में स्थित 1 कनाल और 12.5 मरला जमीन शामिल है। यह जमीन फिदारपोरा के निवासी खुर्शीद अहमद डार के नाम पर दर्ज है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी कई सालों से कानूनी कार्रवाई से बचता रहा और पंजल्ला पुलिस थाने में ईआईएमसीओ अधिनियम की धारा 2/3 के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 02/2008 में उसकी तलाश है। जांच में पता चला कि आरोपी अभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में रह रहा है और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, जिसमें कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादी तत्वों को सहायता पहुंचाना भी शामिल है।

पुलिस ने बताया कि आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद 'दंड प्रक्रिया संहिता' (सीआरपीसी) की धारा 87 के तहत उद्घोषणा की कार्यवाही शुरू की गई, जिसके बाद सक्षम अदालत द्वारा आरोपी को 'घोषित अपराधी' घोषित कर दिया गया। इसके बाद अदालत के आदेशों का पालन करते हुए सीआरपीसी की धारा 88 के तहत संपत्ति कुर्की की कार्यवाही पूरी की गई। यह कुर्की राजस्व विभाग के अधिकारियों और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में की गई और सभी औपचारिकताओं का पालन किया गया। कुर्की के नोटिस जारी किए गए और मौके पर चस्पा कर दिए गए।

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