श्रीनगर , जुलाई 30 -- जम्मू-कश्मीर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गुरुवार को 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में चार लोगों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीनगर की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
आरोपियों की पहचान श्रीनगर के खानयार निवासी मोहम्मद अमीन भट, गसियार हवल (श्रीनगर) निवासी खालिद हुसैन खान, जयपुर (राजस्थान) निवासी अनिल कुमार माहेश्वरी और मेरठ (उत्तर प्रदेश) निवासी शशांक कुमार के रूप में हुई है।
जांच के अनुसार, यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मोहम्मद अमीन भट ने 'मेसर्स एश्योर्ड एग्रो फूड इंडस्ट्रीज' के एरिया सेल्स मैनेजर खालिद हुसैन खान और रीजनल सेल्स मैनेजर अनिल कुमार माहेश्वरी के साथ सांठगांठ की। इन्होंने शिकायतकर्ता को खाना पकाने के तेल की आपूर्ति के लिए सुरक्षा राशि के रूप में 15 लाख रुपये जमा करने के लिए उकसाया। आरोपियों ने दावा किया था कि यह फर्म खाना पकाने के तेल का निर्माण करती है और आश्वासन दिया कि भुगतान के एक सप्ताह के भीतर स्टॉक की आपूर्ति कर दी जाएगी। भुगतान के बावजूद हालांकि कोई स्टॉक नहीं दिया गया।
जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने पाया कि आरोपियों ने साजिश के तहत सरसों के तेल की आपूर्ति के बहाने शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की है। कंपनी रजिस्ट्रार, राजस्थान से की गयी पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि 'मेसर्स एश्योर्ड एग्रो फूड इंडस्ट्रीज' नाम की कोई कंपनी पंजीकृत ही नहीं थी।जांच में उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी शशांक कुमार की संलिप्तता भी सामने आयी, जिसे कथित तौर पर इस फर्जी कंपनी के मालिक के रूप में पेश किया गया था।
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