श्रीगंगानगर , मई 02 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत (संख्या-02) ने विद्यालय की छात्रा पर एसिड फेंकने के आरोपी को शनिवार को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त फोटोग्राफर ओमप्रकाश को छात्रा पर एसिड फेंकने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार केसरीसिंहपुर थाना क्षेत्र में 16 जनवरी 2026 को जब छात्रा स्कूल जा रही थी] उसी दौरान अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ जॉनी ने छात्रा पर एसिड की बोतल फेंक दी, सौभाग्य से एसिड के छींटे छात्र के हाथ पर ही लगे। ओमप्रकाश 13 वर्षीय छात्रा पर शादी का दबाव डाल रहा था। मना करने पर उसने यह कृत्य किया। न्यायाधीश ने ओम प्रकाश को एसिड बेचने वाले विक्रेता के खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं।

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