रायपुर , जून 18 -- छत्तीसगढ़ परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा डाक सेवाओं से संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 29 जून को परिमंडल स्तरीय डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह डाक अदालत रायपुर के जय स्तंभ चौक स्थित प्रधान डाकघर (जीपीओ) भवन की दूसरी मंजिल में उस दिन शाम चार बजे आयोजित की जायेगी।

डाक विभाग ने गुरुवार को यह जानकारी दी। डाक विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अदालत में डाक वितरण, काउंटर सेवाओं, बचत बैंक खातों, लघु बचत योजनाओं, रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी), राष्ट्रीय बचत पत्र, रजिस्ट्री, वैल्यू पेयेबल पार्सल, एक्सप्रेस पार्सल, स्पीड पोस्ट, मनीऑर्डर, डाक जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा से संबंधित लंबित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।

विभाग ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि जिनकी शिकायतें अभी तक लंबित हैं, वे निर्धारित प्रारूप में अपनी शिकायतों का पूरा विवरण 24 जून को दोपहर दो बजे तक मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, छत्तीसगढ़ परिमंडल, रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन इस डाक अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं किए जाएंगे।

डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान का अवसर उपलब्ध कराना है। साथ ही डाक सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है।

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