पिथौरागढ़ , सितंबर 26 -- उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चरस तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने शनिवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के जुर्माना लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 फरवरी, 2021 को विशेष अभियान समूह (एसओजी) एवं थाना कनालीछीना पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए कनालीछीना के दुर्लेख जौरासी निवासी सुरेन्द्र सिंह एवं लीमाभाट पिथौरागढ़ निवासी लाल सिंह को बाइक पर कुल 1.262 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। कनालीछीना थाना में प्राथमिकी दर्ज कर विशेष सत्र न्यायालय में वाद चलाया गया। विवेचना पूरी होने के बाद 18 मई 2021 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। सहायक निदेशक अभियोजन राकेश चन्द्र ने की ओर से अदालत में ठोस तथ्य पेश किए गए।
अंत में अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल का कारावास और एक-एक लाख रुपए के जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों आरोपियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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