नैनीताल , मई 22 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चंपावत जिले के शक्तिपुर बुंगा सीट से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य कृष्णानंद जोशी को फौरी राहत देते हुए उनके निर्वाचन को रद्द करने वाले निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक के लिये रोक लगायी है। श्री जोशी की ओर से निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। अदालत ने तकनीकी आधार पर रोक लगायी है।

निचली अदालत ने श्री जोशी के निर्वाचन को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उनके दो अलग-अलग स्थानों में मतदाता सूची में नाम हैं और उन्होंने इस तथ्य को छिपाया है और उसका नामांकन फार्म में उल्लेख नहीं किया है।

भाजपा समर्थित उम्मीदवार मनमोहन सिंह वोहरा की ओर से उनके निर्वाचन को चुनौती दी गयी थी। उन्होंने इसे त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नियमावली का उल्लंघन बताया था। अदालत ने सभी तथ्यों को परखने के बाद कुछ समय पहले श्री जोशी के निर्वाचन को रद्द कर दिया था।

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