चंडीगढ़ , अक्टूबर 29 -- चंडीगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड ने कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं में संशोधन और नई पहलों को मंजूरी दी है। बोर्ड की 9वीं बैठक श्रम सचिव एवं बोर्ड की अध्यक्ष अनुराधा एस. चागती की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में श्रम आयुक्त निशांत कुमार यादव और सहायक श्रम आयुक्त आकाश मित्तल भी उपस्थित रहे।

बैठक में विधवा और दिव्यांगता पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी दी गई। इससे पात्र लाभार्थियों को पहले के मुकाबले दोगुनी आर्थिक सहायता मिलेगी।

महिला कर्मचारियों के लिए कन्यादान योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अविवाहित महिला कर्मचारी अपने विवाह के लिए भी वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगी। वहीं, मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत पात्र महिला कर्मचारियों को वेतन क्षतिपूर्ति और पोषण संबंधी जरूरतों के लिए 21,000 रुपये दिए जाएंगे। नवजात शिशु के नाम पर 10,000 रुपये की सावधि जमा कराने का प्रावधान भी मंजूर किया गया है।

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