पटना, जुलाई 15 -- टना नगर निगम क्षेत्र के 366 संपत्तिधारकों ने अपने घर, प्लॉट एवं अन्य संपत्तियों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था स्थापित कर संपत्तिकर में पांच प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त किया है। निगम ने पिछले चार महीनों के दौरान ऐसे संपत्तिधारकों को कुल 5.88 लाख रुपये से अधिक की कर-छूट प्रदान की है।

बिहार नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 158ए के अनुसार, जिन संपत्तियों में सरकार द्वारा अनुमोदित वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) जैसी सतत (सस्टेनेबल) तकनीक अपनाई गई है, उन्हें देय कुल संपत्तिकर पर पांच प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है। इस प्रावधान का उद्देश्य वर्षा जल के संरक्षण को बढ़ावा देना, भूजल के पुनर्भरण को प्रोत्साहित करना तथा नागरिकों को पर्यावरण- अनुकूल जल प्रबंधन प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

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