चेन्नई/नई दिल्ली , मई 7 -- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित एक आवासीय परियोजना से जुड़ी कथित धोखाधड़ी की गतिविधियों के संबंध में मेसर्स सी.एच.डी. डेवलपर्स लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
सीबीआई के अनुसार, ब्यूरो की जांच से पता चला है कि आरोपी बिल्डर कंपनी और उसके निदेशकों ने एक आपराधिक साजिश के तहत कथित तौर पर झूठे आश्वासनों, भ्रामक बयानों और धोखेभरे वादों के माध्यम से निर्दोष घर खरीदारों तथा निवेशकों को प्रलोभन दिया। इस प्रकार उन्होंने पीड़ितों को अनुचित हानि पहुंचाते हुये बेईमानी से वित्तीय लाभ प्राप्त किया।
न्यायालय के समक्ष यह आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता के आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दाखिल किया गया है। सीबीआई वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार देश भर में विभिन्न बिल्डर कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ दर्ज 50 मामलों की जांच कर रही है, जो घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग से संबंधित हैं।
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