चंडीगढ़ , अप्रैल 06 -- हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी प्रशासनिक विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक प्राधिकरणों को ग्रुप 'ए' और 'बी' पदों के लिए रोस्टर रजिस्टर तैयार करने, अद्यतन रखने और सत्यापित करवाने के निर्देश जारी किये हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों को सटीक और अद्यतन रोस्टर रजिस्टर बनायं रखने होंगे तथा उनका सत्यापन अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से अनिवार्य रूप से करवाना होगा।

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि पहले से निर्धारित रोस्टर पॉइंट्स प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति दोनों मामलों में लागू रहेंगे। सरकार ने यह भी दोहराया कि अनुसूचित जाति कर्मचारियों को ग्रुप 'ए' और 'बी' श्रेणियों में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाये।

सरकार ने कहा है कि रोस्टर प्रबंधन से जुड़े सभी मौजूदा दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये। पहले जो नियम ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों पर लागू थे, उन्हें उच्च श्रेणियों में भी समान रूप से लागू किया जाएगा।

इसके अलावा 'प्रतिस्थापन सिद्धांत' और रोस्टर पॉइंट्स के सही अनुप्रयोग जैसे प्रमुख सिद्धांतों का बिना किसी विचलन के पालन करने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि आरक्षण व्यवस्था पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लागू हो सके।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित