नयी दिल्ली , अक्टूबर 06 -- केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'विकसित भारत- रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण) :वीबी-जी राम जी: अधिनियम, 2025' के अंतर्गत स्वीकार्य कार्यों की अनुसूची को अधिसूचित कर दिया है, जिसके अंतर्गत नये ग्रामीण कार्य ढांचे के तहत 375 स्वीकार्य कार्य प्रदान किये गये हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार नयी अनुसूची में पिछले ढांचे के तहत निर्धारित 266 कार्यों की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक कार्य हैं। इन कार्यों को चार विषयगत स्तंभों, जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य- के तहत पुनर्गठित किया गया है।
नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय, मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और मापनीय विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर से होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे 'विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक' के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा।
जल सुरक्षा स्तंभ में 128 कार्य शामिल हैं, जो चारों श्रेणियों में सर्वाधिक हैं। इनमें चेक डैम, गली प्लग, भूमिगत बांध, रिचार्ज शाफ्ट, इंजेक्शन कुएं, नदियों, छोटी नदियों और नालों का पुनरुद्धार, जलभराव वाली भूमि का सुधार तथा खेतों में जल-वितरण चैनलों का जीर्णोद्धार शामिल है।
इस अनुसूची में ड्रिप सिंचाई, फव्वारा प्रणाली, छतों पर वर्षा जल संचयन और टांकों के साथ-साथ जल संरक्षण और सिंचाई के लिए बर्फ-स्तूपों तथा कृत्रिम हिमनदों जैसे नये उपायों को भी शामिल किया गया है।
मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्तंभ में 111 कार्य शामिल हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक नागरिक और बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करना है।
इनमें सौर स्ट्रीट लाइटिंग, अपशिष्ट से संपदा रीसाइक्लिंग संयंत्र, ग्रे-वॉटर उपचार इकाइयां, कचरा पृथक्करण शेड, ग्रामीण पुस्तकालय, पशु चिकित्सा एवं ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, बहुउद्देशीय युवा केंद्र, सामुदायिक सुविधाएं तथा सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का निर्माण शामिल है।
इस ढांचे में जल जीवन मिशन की जलापूर्ति बुनियादी ढांचे की मरम्मत और रखरखाव के साथ-साथ ग्रामीण पार्कों, पैदल पथों और ग्राम स्तर की अन्य सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है। नये ढांचे में आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे पर विशेष रूप से अधिक जोर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 98 स्वीकार्य कार्य शामिल हैं।
इस श्रेणी में कृषि-प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से बुनियादी ढांचा, सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयां, शीत भंडारण सुविधाएं, मिनी आटा मिलें, कृषि बाजार परिसर, डेयरी अवसंरचना, मशरूम उत्पादन शेड, रेशम उत्पादन शेड, पॉली-हाउस तथा जलीय कृषि संरचनाएं शामिल हैं।
इसमें स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों के लिए बुनियादी ढांचा का प्रावधान किया गया है, जिसमें एसएचजी कार्यशालाएं, शी मार्ट और संघ भवन, साथ ही प्रशिक्षण-सह-कौशल विकास केंद्र शामिल है। आजीविका से संबंधित कार्यों का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो नये ढांचे के तहत कुल स्वीकार्य कार्यों का 26 प्रतिशत है, जबकि पिछले ढांचे में यह 1.1 प्रतिशत था।
पहली बार, ग्रामीण कार्य ढांचे में आपदा तैयारी और चरम मौसम की घटनाओं के लिए एक समर्पित श्रेणी को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत 38 कार्य निर्धारित किये गये हैं।
इनमें बाढ़ राहत आश्रय स्थल, सुरक्षा दीवारें, तटबंधों का सुदृढ़ीकरण, बाढ़ सुरक्षा कार्य, आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक परिसंपत्तियों का पुनर्स्थापन, तथा जंगल की आग से निपटने के उपाय के रूप में फायर लाइन और ईंधन-बफर क्षेत्र शामिल हैं।
इस श्रेणी का उद्देश्य बाढ़, चक्रवात, तूफान, सूखा, भूस्खलन, जंगल की आग और अन्य चरम मौसम की घटनाओं से ग्रामीण समुदायों और परिसंपत्तियों को मजबूत बनाना है। इस अनुसूची में कृषि, कमजोर परिवारों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं पर विशेष जोर दिया गया है।
कुल 181 कार्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित हैं, जिनमें 52 व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य शामिल हैं। इनमें जल, भूमि, वृक्षारोपण, पशुधन और अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों से संबंधित कार्य शामिल हैं, जो किसानों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। अंत्योदय/कमजोर परिवारों के लिए 107 कार्य निर्धारित किये गये हैं, जिनमें 68 व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य शामिल हैं। इनमें आवास, स्वच्छता, ऊर्जा, सिंचाई, वृक्षारोपण, पशुधन आश्रय स्थल तथा परिवार स्तर की अन्य परिसंपत्तियों से संबंधित कार्य शामिल हैं।
इस ढांचे में नारी शक्ति से संबंधित 36 कार्य और युवा शक्ति से संबंधित 36 कार्य भी शामिल हैं। इनमें महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों(एसएचजी) और संघों के लिए बुनियादी ढांचा, युवा केंद्र, कौशल विकास तथा उद्यम से जुड़े बुनियादी ढांचे शामिल हैं।
नयी अनुसूची में दिव्यांगजनों की सुगम्यता के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिनमें सरकारी भवनों में सीढ़ियों और रैंप का निर्माण शामिल है। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में आपातकालीन निकासी और राहत आश्रय स्थल, नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचा तथा अपशिष्ट-से-संपदा रीसाइक्लिंग और ग्रे-वॉटर ट्रीटमेंट जैसे चक्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित उपाय भी शामिल हैं।
वीबी-जी राम जी के तहत, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से कार्यों की योजना बनाई जाएगी और ग्राम सभा द्वारा उन्हें अनुमोदित किया जाएगा। 'विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक' के माध्यम से डिजिटल निगरानी तंत्र, केंद्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले निवेश के अभिसरण को सुगम बनाएगा तथा कार्यों के दोहराव से बचने में भी सहायता प्रदान करेगा।
इस तरह, नयी अनुसूची का उद्देश्य रोजगार सृजन को जल सुरक्षा, टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे, आजीविका सृजन, जलवायु अनुकूलन और समावेशी विकास के साथ जोड़ना है, जिससे विकसित भारतएट2047 के विजन में योगदान दिया जा सके।
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