भोपाल , फरवरी 05 -- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ग्रामीणजनों से अपील की है कि वे अपने खेत-खलिहानों में विद्युत से सुरक्षा हेतु आवश्यक सावधानियां अवश्य बरतें। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर असावधानी के कारण विद्युत से जुड़ी अप्रिय घटनाएं सामने आती हैं, जिनसे कई बार जान-माल का नुकसान भी हो जाता है।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि विद्युत लाइनों, उपकरणों एवं खंभों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। ऐसा करना विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जरा-सी लापरवाही या छेड़छाड़ से बड़े हादसे हो सकते हैं।

कंपनी ने बताया कि आंधी-तूफान या अन्य कारणों से टूटे हुए विद्युत तारों को कभी भी छूने का प्रयास न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत निकटस्थ बिजली कंपनी के अधिकारी या विद्युत कर्मचारी को सूचना दें। यदि संभव हो तो उस स्थान पर किसी व्यक्ति को तैनात कर अन्य लोगों को खतरे के प्रति सचेत करें।

किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेतों और खलिहानों में ऊंची घास की गंजी, कटी फसल की ढेरियां, झोपड़ी, मकान या तंबू आदि विद्युत लाइनों के नीचे या अत्यंत समीप न बनाएं। इसके साथ ही विद्युत लाइनों के नीचे से अनाज, भूसा आदि से भरी ऊंची गाड़ियां न निकालें, क्योंकि इससे आग लगने और जान जाने का खतरा रहता है।

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