गौतमबुद्धनगर , मई 27 -- उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिला में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश 28 से 30 मई तक प्रभावी रहेगा।
पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि उक्त अवधि के दौरान जिले में किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि, भीड़ एकत्र होने, धरना-प्रदर्शन अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित