उज्जैन , अक्टूबर 04 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन की एससी-एसटी एक्ट विशेष अदालत ने गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी रवि उर्फ शुभम सिसोदिया (32) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश अरविंद प्रताप सिंह चौहान ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(क) और 27(1) के तहत तीन-तीन वर्ष के कारावास और कुल सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार तीन मार्च 2022 को रुपयों के लेनदेन को लेकर आरोपी का लखन राठौर से विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपी ने पिस्टल से लखन के सिर में गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल लखन की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। नागझिरी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था और उसके कब्जे से देशी पिस्टल बरामद की थी। विवेचना के बाद न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित