जालौन , मई 30 -- उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में संगठित अपराध और गोमांस तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लगभग 168 करोड़ 13 लाख 32 हजार 600 रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं।

पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों तथा जिला प्रशासन और पुलिस की आख्या के आधार पर की गई है। मामले में आरोपी अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर एवं उसके गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि गिरोह द्वारा कथित रूप से गोमांस तस्करी, फर्जी दस्तावेजों के उपयोग तथा अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से भारी आर्थिक लाभ अर्जित किया गया। इसी धनराशि से विभिन्न संपत्तियां खरीदी गईं और व्यवसायिक प्रतिष्ठान विकसित किए गए।

जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी ने बिजनौर जिले के याकूबपुर क्षेत्र में भूमि खरीदकर ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस का निर्माण कराया था। प्रशासन द्वारा भूमि और भवन का संयुक्त मूल्यांकन किए जाने पर इसकी कीमत लगभग 168.13 करोड़ रुपये आंकी गई।

अधिकारियों के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह संपत्ति अपराध से अर्जित धन से निर्मित पाई गई, जिसके चलते गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत संगठित अपराध, गो-तस्करी और अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई संगठित अपराध में शामिल तत्वों के लिए स्पष्ट संदेश है कि अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को कानून के दायरे में लाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

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