गोपालगंज , सितंबर 02 -- िहार के गोपालगंज में बुधवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद-सह-अध्यक्ष डॉ. आलोक कुमार सुमन ने की।
बैठक के दौरान जिले में संचालित विकास योजनाओं, आधारभूत संरचनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, विद्युत, सिंचाई एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
थावे रेलवे स्टेशन पर विकासात्मक कार्यों से संबंधित मामले पर गंभीरता से चर्चा हुई। बैठक की कार्यवाही में स्टेशन परिसर में साफ-सफाई की स्थिति तथा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन का मुद्दा उठाया गया। सांसद-सह-अध्यक्ष ने रेलवे के संबंधित अधिकारियों को थावे स्टेशन से जुड़े मामलों में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। स्टेशन अधीक्षक के स्थानांतरण से संबंधित मामले में भी संबंधित रेलवे पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई कर अनुपालन से अवगत कराने का निर्देश दिया गया। रेल सेवाओं और ट्रेनों के ठहराव से संबंधित विषयों पर भी व्यापक चर्चा की गई।
थावे जंक्शन से सप्ताह में दो दिन संचालित होने वाली ट्रेन तथा यात्रियों की सुविधा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर रेलवे के सक्षम स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही थावे जंक्शन पर आवश्यक यात्री सुविधाओं और आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में भवनहीन विद्यालय, विद्यालयों में पहुंच पथ तथा चहारदीवारी से संबंधित मामलों की जानकारी ली गई। बैठक में ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार कर संबंधित भूमि एवं निर्माण से जुड़े मामलों की जांच कराने का निर्देश दिया गया। भवनहीन विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्धता की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा लंबित मामलों का प्रतिवेदन निर्धारित समय में उपलब्ध कराने को कहा गया।
विद्यालयों से संबंधित कार्यों में विलंब पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पठन पाठन व्यवस्था में गुणात्मक सुधार अपेक्षित है। वहीं लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
गोपालगंज नगर परिषद से शहर में बस स्टैंड एवं अन्य अवसंरचनात्मक ठांचे के विकास से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। नए बस स्टैंड के निर्माण के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के मामले में अंचल अधिकारी, नगर परिषद, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता को आपसी समन्वय से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। चिन्हित भूमि का अभिलेखीय एवं स्थलीय सत्यापन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया।
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