पांढुर्णा , सितंबर 09 -- मध्यप्रदेश के पांढुर्णा जिले में विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। 11 सितंबर को आयोजित होने वाले गोटमार मेले के मद्देनजर पांढुर्णा नगरपालिका क्षेत्र सहित आसपास के तीन गांवों में शराब की बिक्री, वितरण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार वशिष्ठ ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के तहत संबंधित क्षेत्रों को शुष्क दिवस घोषित किया है।

जारी आदेश के अनुसार 11 सितंबर को मेला समाप्त होने तक पांढुर्णा नगरपालिका के साथ ग्राम सिवनी, तिगांव और बनगांव की सीमा में आने वाली नौ कंपोजिट मदिरा दुकानों, वाइन रिटेल आउटलेट और बार पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान इन क्षेत्रों में शराब का क्रय-विक्रय, वितरण और परिवहन भी प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन ने गोटमार मेले के दौरान उमड़ने वाली बड़ी भीड़ और संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। प्रशासन का कहना है कि मेले के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोकने और लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।

कलेक्टर वशिष्ठ ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शुष्क दिवस के दौरान प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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