पटना , फरवरी 21 -- बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने शनिवार को गैर इरादतन मौत के जुर्म में आज दो सहोदर भाईयों को 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 10-10 हजार रूपयों का जुर्माना भी किया।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश पंकज चौहान ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र निवासी साकेत कुमार उर्फ राजपाल यादव और विनय यादव को अपने ही गांव के सुरेंद्र पासवान की गैर इरादतन मौत का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को दो-दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। मामले के विशेष लोक अभियोजक श्याम नंदन कुमार सिंह उर्फ संतोष ने बताया कि दोषियों ने 30 अगस्त 2022 को बिहटा थाना क्षेत्र में अपने ही एक ग्रामीण को गंभीर रूप से घायल कर दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में छह गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।

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