नैनीताल , जुलाई 27 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के नियमितीकरण से संबंधित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को उनके प्रत्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन याचिकाकर्ताओं की ओर से एक जून 2026 को दिए गए प्रत्यावेदन पर आठ सप्ताह के अंदर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।
न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं केवल इस आधार पर समाप्त न की जाएं कि उन्होंने विनियमितीकरण को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
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