पटना , मई 19 -- िहार की राजधानी पटना स्थित मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की विशेष अदालत संख्या -1 ने करीब तीन क्विंटल गांजा की तस्करी के जुर्म में मंगलवार को दो व्यक्तियों को 18-18 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ डेढ़-डेढ़ लाख रूपये का जुर्माना भी किया। पटना सिविल कोर्ट स्थित एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत संख्या 1 ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के फतुहा क्षेत्र निवासी जगेश्वर प्रसाद एवं बिहपुर, बैशाली निवासी सकलदीप भगत को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को 6-6 माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारियों ने कि सूचना के आधार पर बैशाली जिले के पासवान चौक, हाजीपुर के निकट से दोनो दोषियों को दो क्विंटल 903 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ़्तार किया था। गांजा की यह खेप उडीसा से हाजीपुर लाई जा रही थी। उन्होंने बताया कि अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए जहां विशेष अदालत में छह गवाहों का बयान कलम बंद करवाया था वहीं 24 कागजात भी पेश किए थे।
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