बिलासपुर , अगस्त 23 -- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने दुलानी, ढेंका स्थित प्रबल फूड प्रोडक्ट में निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर फर्म का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी आर आर देवांगन ने आज बताया कि जांच के दौरान फर्म में मिक्स केक का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण स्थल पर साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। परिसर में गंदगी और अव्यवस्था के साथ फर्श पर नमी भी मिली। खाद्य सामग्री तैयार करने में प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक पाया गया।

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