पिथौरागढ़ , अक्टूबर 12 -- उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट शहर में हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश संजीव चतुर्वेदी ने सोमवार को दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माना लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर दोनों को चार-चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले के अनुसार 28 नवंबर 2019 को गंगोलीहाट में निवासी महेन्द्र सिंह की हत्या हो गई थी और रोहित सिंह की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सुरेन्द्र सिंह उर्फ सूर्या, निवासी बघर, धारापानी, गंगोलीहाट और पंकज सिंह भंडारी, निवासी भनखोल, दुगई आगर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304/201 में मामला दर्ज किया था।

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