शिवपुरी , मार्च 9 -- मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में फसलों की कटाई के बाद खेतों में बचे हुए डंठल तथा अन्य फसल अवशेषों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण जुर्माना लगाया जाएगा।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के पालन में जिला कलेक्टर शिवपुरी रविंद्र कुमार चौधरी ने जिले के समस्त खेतों में फसलों की कटाई के बाद बचे डंठल तथा अन्य अवशेषों को जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। खेतों में अवशेष जलाने से आग लगने का खतरा बना रहता है और इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है।
सूत्रों के अनुसार फसल कटाई करने वाले हार्वेस्टर संचालकों को अपना पंजीयन सहायक कृषि यंत्री तथा कृषि अभियांत्रिकी विभाग में कराना अनिवार्य किया गया है। साथ ही हार्वेस्टर मशीनों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाना भी अनिवार्य रहेगा।
आदेश के अनुसार उल्लंघन करने पर दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से 2500 रुपए, दो से पांच एकड़ तक के किसानों से 5000 रुपए तथा पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों से प्रति घटना 15000 रुपए पर्यावरण जुर्माना वसूला जाएगा।
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