पटना , जुलाई 08 -- हत्या के प्रयास एवं अग्नेयास्त्रों के के अवैध इस्तेमाल के मुकदमे में अभियुक्त बनाए गए खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ़ फैजल खान और उनके तीन सहकर्मियों की ओर से बिहार की राजधानी पटना के प्रधान जिला जज की अदालत में दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद बुधवार को अदालत ने अपना आदेश 10 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया।पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत में खान सर और उनके तीन सहकर्मियों अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पांडेय की ओर से मामले में दाखिल की गई दो अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिकाओं पर बहस करते हुए अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने अपने मुवक्किलों को निर्दोष बताते हुए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा दिए जाने की प्रार्थना की । सरकार की ओर से लोक अभियोजक राजेश कुमार ने जमानत अर्जी का विरोध किया। इसी मामले में खान सर के जेल में बंद दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई पूरी हो गई । इसके बाद अदालत ने सभी जमानत याचिकाओं पर आदेश के लिए 10 जुलाई 2026 की तिथि निश्चित कर दी। अदालत ने इस दौरान खान सर और उनके तीन सहकर्मियों की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक की अंतरिम राहत भी 10 जुलाई 2026 तक जारी रखी है ।
गौरतलब है कि खान सर के कोचिंग संस्थान के नजदीक हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना की पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के अलावा अन्य अज्ञात के खिलाफ बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में 04 जून 2026 को कदम कुआं थाना में कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया है। पुलिस ने खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर इस मामले में जेल भेजा था।
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