टिहरी , मई 28 -- उत्तराखंड के टिहरी गढवाल जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए गुरुवार को न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल शैलेन्द्र सिंह नेगी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए धनोल्टी क्षेत्र स्थित मैसर्स हौत मोंडे हिल स्ट्रीम रिसॉर्ट, कोकियालगांव पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 25 जुलाई 2025 को होटल परिसर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के रखरखाव एवं भंडारण में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच टीम को मौके पर एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, अस्वच्छ खाद्य भंडारण व्यवस्था, खाद्य पदार्थों पर निर्माण एवं उपयोग तिथि अंकित न होना तथा परिसर में कीटों की मौजूदगी जैसी कई खामियां मिलीं। इसके अलावा खाद्य लाइसेंस की प्रति भी उपलब्ध नहीं पाई गई।

मामले में न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों का परीक्षण किए जाने के बाद विपक्षी पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन, रिसॉर्ट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का दोषी माना गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने संबंधित रिजॉर्ट पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और निर्धारित समयावधि के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तय अवधि में धनराशि जमा न करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिला प्रशासन ने कहा है कि जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन का मानना है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई से इस प्रकार की लापरवाही पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।

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